Fake encounter कमलेश प्रजापति मामले मे मर्डर का केस
Fake encounter कमलेश प्रजापति मामले मे मर्डर का केस , Fake encounter of kamlesh prajapati
बाड़मेर का बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले एक बार फिर से सुर्खियों मे है । सीबीआई के ACJM कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एनकाउंटर मे शामिल 2 IPS समेत 24 पुलिस कर्मियों पर मर्डर का केस चलाने का ऑर्डर दे दिया ।
कोर्ट ने तत्कालीन राजस्व मंत्री और वर्तमान मे बायतू विधायक हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी, तत्कालीन IG नवज्योति गोगाई की भूमिका की जांच का भी आदेश दिया है ।
कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए 16 अप्रैल 2025 को यह आदेश दिए ।
कोर्ट ने माना fake encounter
बाड़मेर एससी एसटी सेल के तत्कालीन डीएसपी पुष्पेंद्र आढा ने 23 अप्रैल 2021 को सदर थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें तस्कर कमलेश प्रजापति द्वारा जानलेवा हमला करने के जवाब में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके एनकाउंटर की बात कही थी।
डीएसपी पुष्पेंद्र आढ़ा ने 23 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट में बताया था कि 22 अप्रैल 2021 को सदर थाना क्षेत्र के सेंट पॉल स्कूल के पीछे एक मकान में पुलिस कमलेश प्रजापति को पकड़ने गई थी, तब कमलेश एसयूवी गाड़ी से गेट तोड़कर भागा तो पुलिस कमांडो ने गोली मार कर एनकाउंटर कर दिया था । इसके सीसीटीवी फोटोस भी सामने आए थे ।
कमलेश के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था । कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन में 59 लाख 69 हजार रुपये की नक़दी लग्जरी वाहनों सहित 11 अलग अलग कंपनी की गाड़िया, 5 अवैध पिस्टल, 9 मैग्ज़ीन, 121 कारतूस, 2 किलों अफीम का दूध, 13 मोबाइल फोन, 4 डोंगल ज़ब्त किए थे।
सीबीआई ने की थी जाँच
स्थानीय लोगों सहित कमलेश प्रजापति के परिजनों ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए थे । तत्कालीन पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने समाज के लोगों के साथ प्रदर्शन भी किया था ।
इसके बाद तत्कालीन सरकार ने 31 मई 2021 को जाँच सीबीआई को सौंप दी थी । सीबीआई ने तत्कालीन एसपी एमएस खान ने 5 जुलाई 2021 को बाड़मेर के सदर थाने मे FIR कारवाई थी ।
सीबीआई ने अपनी लंबी जाँच के बाद कोर्ट में नेगेटिव क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी । इसमे बताया था कि जांच के दौरान मिले सबूतों से यह साबित करना मुश्किल है कि प्रजापति Fake encounter मे मारा गया।
सीबीआई रिपोर्ट के खिलाफ पत्नी ने लगाई याचिका
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ मृतक कमलेश प्रजापति की पत्नी जशोदा ने 28 मार्च 2023 को याचिका लगाई।
इस पर सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारी पुष्पेंद्र अड्डा ने कोर्ट के सामने कोई पक्ष नहीं रखा था । जसोदा ने कोर्ट में कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई है । उन्होंने तर्क दिया कि तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से भी कोई पूछताछ नहीं की गई । मृतक के घर पर लगे सीसीटीवी की द्वार के फोटोस भी डिलीट कर दिए गए हैं।
कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की खारिज
कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते हुए तत्कालीन पाली एसपी कालूराम रावत, बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा सहित 24 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मर्डर केस दर्ज करने के आदेश दिए ।
कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी और तत्कालीन आईजी नव ज्योति गोगोई को मामले की जांच में शामिल करते हुए घटना में उनकी भूमिका की भी जांच की जाए ।
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