CM Laghu Udhayog protsahan scheme :
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना:
राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
कौन देगा ऋण :
राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, RBI द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के बैंक , स्मॉल फाइनेंस बैक, ग्रामीण बैंक , राजस्थान वित्त निगम से विनिर्माण , सेवा ,एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
पात्रता की शर्ते :
- व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक
- संस्थागत आवेदक ( NGO , फर्म, कंपनी )
- उद्यम राजस्थान में ही स्थापित होना चाहिए।
कितना ऋण मिलेगा :
अधिकतम ऋण 10 करोड़ , व्यापार हेतु व्यक्तिगत ऋण 1 करोड़
ब्याज अनुदान :
- 25 लाख रुपए तक 8% ब्याज सब्सिडी
- 25 लाख से 5 करोड़ 6%सब्सिडी
- 5 करोड़ से 10 करोड़ 5% सब्सिडी
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Yojana PDF : मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
shaileshkumarprajapati121@gmail.com
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