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Big court decision about SI RECRUITMENT CANCELLATION

नए थानेदारों को पोस्टिंग देने पर कोर्ट की रोक , पासिंग आउट परेड भी नहीं होगी

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Big court decision about SI RECRUITMENT CANCELLATION

जयपुर , 18 नवंबर

राजस्थान हाइकोर्ट ने 2021 SI भर्ती में चयनित और अभी ट्रेनिंग कर रहे ट्रेनी थानेदारों को पोस्टिंग देने पर रोक लगा दी है ।

Big court decision about SI RECRUITMENT CANCELLATION

हाइकोर्ट ने ट्रेनी थानेदारों की पासिंग आउट परेड पर भी रोक लगाने का फैसला लिया है । और पूरे मामले में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए है ।

अब इस भर्ती में चयनित थानेदारों को पोस्टिंग नहीं दी जा सकती । जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए।

कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान 2021 SI चयनितों की ना तो पासिंग आउट परेड हो सकती है और ना ही इन्हें पोस्टिंग दी जा सकती है ।

कोर्ट ने कहा योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ

याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस भर्ती में उच्च स्तरीय फर्जीवाड़े के कारण योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है ।

परीक्षा होने के पहले दिन से ही इस भर्ती पर कोर्ट में रिट लगनी शुरू हो गई थी जिसका सिलसिला आज तक चल रहा है।

बाद में सरकार ने आनन फानन में 2023 में इनको पोस्टिंग दे के ट्रेनिंग शुरू करवा दी ।

नई सरकार ने SOG का गठन कर कार्यवाही की ओर आज एक सौ से ज्यादा अभ्यर्थी जेल में है फिर यह भर्ती सही कैसे हो सकती है इसलिए इनके पोस्टिंग ऑर्डर पर तुरंत स्टे दिया जाए जिसे कोर्ट ने मान लिया ।

पुलिस मुख्यालय और कमेटी ने रद्द करने की सिफारिश की

पुलिस मुख्यालय और मंत्रियों की कमेटी ने इस भर्ती परीक्षा में उच्चस्तरीय फर्जीवाड़े के कारण भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी फिर भी सरकार ने अभी तक इस परीक्षा पर कोई निर्णय नहीं लिया है ।

इस फर्जीवाड़े के कारण योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए है जो उनके मूल अधिकारों का हनन है ।

RPSC के पूर्व सदस्य भी इस प्रकरण में जेल में

RPSC के पूर्व सदस्य रामू राम राइका SI पेपर लीक में फिलहाल जेल में बंद है ।

उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे और बेटी को परीक्षा से कई दिन पहले ही पेपर दे दिया था ।

50 से ज्यादा ट्रेनी SI भी गिरफ्तार हो चुके है जो अभी जेल में है ।

इस पूरे प्रकरण के कारण परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है और इस भर्ती को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए जबकि सरकार उन थानेदारों को पोस्टिंग देने की तैयारी में है ।

अतः कोर्ट से निवेदन है कि पोस्टिंग पर स्टे ऑर्डर दिया जाए जब तक कि इस याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता

कोर्ट वकील की दलीलों से सहमत नजर आया और पोस्टिंग ऑर्डर समेत पासिंग आउट परेड पर भी स्टे ऑर्डर दे दिया ।

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