New Rules and regulations for pension and gratuity
नई दिल्ली , 1 नवंबर : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट प्रक्रियाओं को आसान और सुविधाजनक बनाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
अब पेंशन से दो महीने पहले मिल जाएंगे सारे परिलाभ
नए फैसले के तहत अब सेवानिवृति से दो महीने पहले PPO ( PENSION PAYMENT ORDER) जारी करना होगा।
पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके सरकारी कार्मिकों को बिना देरी के पेंशन और ग्रेच्युटी दिलाने के लिए यह पहल की है।
इस आदेश से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कार्मिकों को रिटायरमेंट की बाद की बोझिल प्रक्रियाओं को लेकर परेशान नहीं होना पड़े ।
समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित होगा
प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक अगले 15 महीनों में सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों की सूची तैयार होगी ।
इससे उन कार्मिकों की जल्दी पहचान सुनिश्चित होगी। उनकी पेंशन भुगतान की प्रोसेसिंग जल्द शुरू हो सकेगी।
फिर पेंशन का मामला लेखा अधिकारी के पास पहुंचने के बाद उन्हें आवश्यक जांच करनी होती है । इस जांच में समय लगता है इसीलिए नियमों में बदलाव करना पड़ा ।
राजस्थान सरकार ने पहले से कर रखा है प्रावधान
राज्य सरकार ने दो साल पहले से ये दिशा निर्देश जारी कर रखे है और पिछले दो साल से बखूबी इस बात का पालन किया जा रहा है । इससे कर्मचारियों को बहुत ज्यादा सहूलियत हो गई है वरना पेंशन विभाग के चक्कर लगाते लगाते कई कार्मिक की तो मृत्यु तक हो जाती थी और पेंशन शुरू नहीं पाती थी।
राजस्थान की पहल अन्य राज्यों के लिए बनी नजीर
राजस्थान की इस पहल का अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे है । अब कार्मिक के सेवानिवृत होते ही उसी दिन समस्त प्रकार के भुगतान मिल जाते है तथा अगले महीने ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
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