Mukhyamantri Vishvakarma pension Yojana
तीन हजार ₹ मासिक पेंशन देगी भजनलाल सरकार
Mukhyamantri Vishvakarma pension Yojana
जयपुर , 30 नवंबर
Mukhyamantri Vishvakarma pension Yojana
राजस्थान सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु बड़ा तोहफा देने जा रही है ।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है ।
इस योजना के तहत लाखों परिवारों को तीन हजार ₹ प्रति महीने पेंशन मिलेगी ।
योजना में 41 वर्ष से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों , स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों को शामिल किया जाएगा ।
भारत सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर यह स्कीम राजस्थान में लागू होगी । केंद्र सरकार की इस योजना में 18 से 41 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन मिलेगी ।
राजस्थान में कौन होंगे योजना में शामिल
- इसका लाभ केवल 41 से 45 वर्ष की आयु के उन सदस्यों को मिलेगा जिनका नाम असंगठित क्षेत्र , स्ट्रीट वेंडर्स व लोक कलाकारों की सूची में शामिल है ।
- ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 15 हजार ₹ से कम होगी योजना का लाभ ले सकेंगे ।
- ऐसे सदस्यों का केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा ।
- ऐसे परिवार जिनका नाम एनपीएस , राज्य बीमा एवं प्राविधाई निधि योजना , कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल है या वे आयकर दाता है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना में शामिल होने के लिए कितना मासिक प्रीमियम भरना होगा
इस योजना में शामिल होने के लिए 41 से 45 वर्ष के सदस्यों को 60 साल की आयु तक केवल 100 ₹ मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा ।
इसके बदले 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद राजस्थान सरकार तीन हजार ₹ ( 3000 ) मासिक पेंशन देगी ।
वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलता रहेगा
इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना में जुड़ने के बावजूद सरकार वृद्धावस्था पेंशन देना जारी रखेगी ।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में जुड़े व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाने पर पेंशन उसकी पत्नी को मिलेगी लेकिन यह राशि आधी यानी 1500 ₹ ही मिलेगी ।
60 वर्ष से पहले योजना से अलग होना चाहते है तो क्या होगा
अगर आप तीन वर्ष के लॉकइन पीरियड ओर योजना से जुड़ने के 10 साल के भीतर योजना से अलग होना चाहते है तो आपके जमा पैसों पर सेविंग अकाउंट का साधारण ब्याज जोड़कर पैसा रिटर्न किया जाएगा ।
आवेदक की मृत्यु हो जाने पर जमा राशि ब्याज सहित नॉमिनी को मिल जाएगी ।
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